साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाई कोर्ट से पांच लाख के निजी मुचलके पर मिली सशर्त जमानत - malegaon blast case sadhvi pragya singh thakur bail high court


मुंबई: मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पांच लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है, लेकिन कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका खारिज हो गई. कोर्ट ने आदेश दिया है कि साध्वी अपना पासपोर्ट जमा करा दे. इसके साथ ही उनको जांच के दौरान पूर्ण सहयोग और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत पर मंगलवार को सुनाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सशर्त जमानत दे दी, लेकिन कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी. 28 जून को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोनों जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी.


इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है. जस्टिस आर के अग्रवाल और जस्टिस ए एम सप्रे की पीठ से एनआईए के वकील ने कहा था कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. आरोप तय करने पर दलील चल रही है.


बताते चलें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे. ब्लास्ट के लिए आरडीएक्‍स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था.



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