एनडीएएल की वेबसाइट पर 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा लाइसेंस की जानकारी - information of arm licence given to ndal till march

देहरादून: केंद्र सरकार ने हथियार के लाइसेंस धारकों को लेकर एक फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार, हथियार धारक व्यक्ति को अपने लाइसेंस की जानकारी नेशनल डाटा बेस ऑन आर्म्स लाइसेंस (NDAL) पर 31 मार्च तक अपलोड करना है. ऐसा न करने पर धारक के हथियार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.

ऐसा होता आया है जब आमतौर पर हथियार धारक अपनी जानकारी समयानुसार नहीं देते थे. इसकी वजह से कई बार संबंधित विभाग को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था. लेकिन भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से न केवल लापरवाह लोगों पर डंडा चलेगा, बल्कि विभाग के लिए भी सूची को पूर्ण करने में मदद मिलेगी.



इसी कड़ी में देहरादून के जिलाधिकारी एस मुरुगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि शस्त्र लाइसेंस को नेशनल डाटाबेस ऑन आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) की वेबसाइट पर 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा. ऐसा नहीं करने पर व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा.

जिलाधिकारी ने यह साफ करते हुए कहा कि हमारी ड्यूटी सरकार द्वारा निर्धारित आदेश का पालन करना और करवाना है. इसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी.

केंद्र सरकार की ओर से शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसके लिए सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को एनडीएएल की वेबसाइट पर लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए 31 मार्च तक वेबसाइट खुली रहेगी. इसके बाद केंद्र द्वारा वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा.



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