सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना - supreme court fined delhi kejriwal government scolds it on sealing case

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. सीलिंग के मुद्दे पर हो रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पर नाराज होते हुए कोर्ट ने कहा कि ये नकारापन नहीं चलेगा. जब सरकार की ओर से अपने बचाव में ये कहा गया कि उनसे निर्देशों को समझने में गलती हो गई थी तो इस पर भी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें निर्देश समझने में दिक्कत है तो वे उन्हें समझाएंगे. इसके बाद अदालत ने दिल्ली सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

जानकारी के मुताबिक, सीलिंग के मुद्दे को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इस दौरान दिल्ली सरकार से सीलिंग और प्रदूषण घटाने को लेकर उनके प्लान के बारे में पूछा गया. सरकार की ओर से इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके, जिसके बाद कोर्ट नाराज हो गया.


कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हर बार दिल्ली सरकार जबानी जमा खर्च और प्लान पर बात कर कोर्ट से चले जाते हैं. सरकार ने कोर्ट में कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान देने का भी वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि इस समस्या को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है. यही वजह है कि वो कोर्ट में फोटो, वीडियो वाला एक्शन प्लान और हलफनामा दाखिल नहीं कर रही है. सरकार सिर्फ झोपड़ियों पर डंडे चलाकर पल्ला झाड़ रही है, जबकि अतिक्रमण करने वाले निचले स्टाफ से सेटिंग कर वापिस वहीं काबिज हो जाते हैं.
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