आधार लिंक कराने का डेडलाइन बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने - aadhaar card is not compulsory for these services

नई दिल्ली: तमाम सेवाओं और योजनाओं से आधार लिंक कराने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. हाल ही में कोर्ट ने इस डेडलाइन को भी बढ़ा दिया है. हालांकि, अभी नई तारीख तय नहीं की गई है. ऐसे में कार्ड होल्डर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो 31 मार्च के बाद से बंद होने वाली थीं, लेकिन वह बंद नहीं होंगी. आधार कार्ड को मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी. कंपनियां और बैंक इसके बाद ग्राहकों के अकाउंट बंद करने की बात कर रहे थे. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबको वक्त मिला है और जरूरी सेवाओं के लिए फिलहाल आधार अनिवार्य नहीं है.

139 सेवाओं के लिए जरूरी आधार
मौजूदा व्यवस्था में करीब 139 ऐसी सेवाएं हैं, जिनके साथ आधार लिंक करना जरूरी है. लेकिन, इसकी डेडलाइन तय नहीं होने से अभी कार्डधारकों के पास मौका है कि वो अपना आधार 31 मार्च के बाद भी लिंक करा सकेंगे. दरअसल, दिसंबर 2017 में तमाम मंत्रालयों ने 139 सेवाओं से आधार लिंक करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. जो लोग आधार की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं वे इसे प्राइवेसी के खिलाफ मानते हैं.

इन सेवाओं के लिए जरूरी आधार कार्ड

मोबाइल नंबर: अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा है तो इसे जोड़ लीजिए क्योंकि, डेडलाइन बढ़ाई गई है. इसे खत्म नहीं किया गया है. नई तारीख आने पर इसे लिंक कराना होगा. टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए 14546 टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर पर नाम, नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारियां देनी होंगी. पोस्ट पेड यूजर्स को अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होगा. वहां आपके फिंगर प्रिंट के जरिए मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ा जाएगा.

बैंक अकाउंट्स: बैंक अकाउंट्स को भी आधार से जोड़ना जरूरी है. ये काम आप ऑनलाइन और बैंक जाकर कर सकते हैं. कई बैंक ATM के जरिए आधार जोड़ने की सुविधा दे रहे हैं. आधार नंबर से जोड़ने के लिए डेबिट कार्ड को ATM मशीन में पहले स्वाइप करें. पासवर्ड डालने के बाद आपको सर्विस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाना होगा. सर्विस रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है जिसे सिलेक्ट कर आप आधार से बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं.

डेबिट/ क्रेडिट कार्ड: अगर आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो कस्टमर केयर के जरिए इसे जोड़ सकते हैं. कस्टमर केयर आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगा और आपके डेबिट/ क्रेडिट कार्ड को आधार से जोड़ देगा. यह काम संबंधित बैंक ब्रांच में जाकर भी किया जा सकता है.

पीएफ: पीएफ को भी आधार से जोड़ना जरूरी है. अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार से नहीं जुड़ा है तो पीएफ की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें. जरूरी जानकारी देने के बाद आधार को जोड़ा जा सकता है.

म्युचुअल फंड: म्युचुअल फंड को भी आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है. आप जिस फंड हाउस से म्युचुअल फंड ले रहे हैं उसे आधार से जोड़ना होगा. आपके पासे जितने भी फंड हाउस हैं सभी को आधार से जोड़ना जरूरी है.

बीमा पॉलिसी: बीमा पॉलिसीको भी आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है. अगर बीमा पॉलिसी आधार से नहीं जुड़ा है तो बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसे जोड़ सकते हैं. तमाम बीमा कंपनियां ऑनलाइन आधार जोड़ने की सेवा दे रहे हैं.

रसोई गैस: अगर आपने रसोई गैस को आधार से नहीं जोड़ा है तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. आधार से जोड़ने के लिए आप गैस डीलर से संपर्क कर सकते हैं. या फिर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गैस कंपनी को फोन करें, उसमें आधार नंबर जोड़ने का ऑप्शन आता है.

राशन कार्ड: राशन कार्ड के लिए भी आधार जरूरी है. अगर आपका राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं.
सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित हो रही हैं. इन योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए भी आधार से जोड़ना जरूरी है. अगर कोई ज्वाइंट पॉलिसी है तो दोनों के आधार नंबर जरूरी हैं.

पैन कार्ड: पैन कार्ड को भी आधार से जोड़ना जरूरी है. अगर आपका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार से जोड़ सकते हैं. वेबसाइट पर जाने के बाद आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स पूछे जाएंगे. यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका आधार, पैन से जुड़ जाएगा. इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.

ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है. जो लाइसेंस पुराने हैं वे मान्य होंगे लेकिन हाल में जारी किए गए लाइसेंस को आधार से जोड़ना जरूरी है.  नया लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार को शामिल किया गया है. अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए भी आधार जरूरी है.

जनधन खाते को जोड़ना जरूरी नहीं
तमाम सेवाओं के बीच जनधन खाते को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है. हर किसी का बैंक अकाउंट हो इसके लिए पीएम मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी. जनधन अकाउंट में 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर सकते हैं.
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