चारा घोटाले के चौथे मामले में सुनाया जाना है लालू यादव पर फैसला - lalu prasad yadav fodder scam cbi verdict

रांची/पटना: बिहार उपचुनाव में अपनी पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन से गदगद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल चारा घोटाले के चौथे मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत में आज लालू यादव पर फैसला सुनाया जाना है.

चारा घोटाले का यह मामला दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है. लालू यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 1995 और 96 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी की. इस मामले में लालू समेत पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 29 अन्य लोग आरोपी हैं. चारा घोटाले में केस नंबर आरसी 38A/96 के तहत लालू पर दर्ज यह मामला दुमका कोषागार से तकरीबन 3.13  करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है.

चारा घोटाले को लेकर लालू पर आने वाला आज का फैसला चौथा होगा. इससे पहले तीन अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं और 13.5 साल की सजा काट रहे हैं. फिलहाल लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.

दुमका कोषागार मामले पर आखरी सुनवाई 5 मार्च को समाप्त हो गई थी. सीबीआई अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने 15 मार्च का दिन फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर की थी.

गौरतलब है कि चारा घोटाले मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से 5 झारखंड में और एक बिहार में दर्ज है.

जिन तीन मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है, वह चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी, देवघर कोषागार से 89.5 लाख की अवैध निकासी और चाईबासा कोषागार से ही 30 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है.

पहले मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. दूसरे में 3.5 साल की और तीसरे में 5 साल की सजा है. कुल मिलाकर लालू यादव को 13.5 साल की सजा हो गई है.

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में चारा घोटाले के दूसरे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को 3.5 साल की सजा मिली थी. इस मामले में जमानत के लिए लालू ने झारखंड कोर्ट में अपील की थी मगर उनकी अपील को ठुकरा दिया गया था.

दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित 31 आरोपी हैं. कोर्ट के सुनाए पिछले फैसलों का जो ट्रेंड रहा है, उसके मुताबिक तो इस मामले का फैसला भी लालू के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है. इस मामले में लालू यादव सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और अन्यख धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि  इनमें से कुछ धाराओं में दोष सिद्ध होने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट अब चारा घोटाले की सुनवाई रोजाना कर रही है. दरअसल, लालू यादव पर झारखंड के चारा घोटाले में पांच मुकदमे दर्ज थे. जिनमें से तीन पर सजा का ऐलान हो चुका है. चारा घोटाले का पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है. जो चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है. इसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है. फिलहाल इस मामले में भी सुनवाई लगातार जारी है.


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