हसीन एक महत्वकांक्षी महिला है: सैफुद्दीन - mohammed shamis wife hasin jahans ex husband shocking disclosures

नई दिल्ली: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्मी हसीन जहां के बीच विवाद गहराता ही जा रहा है. हाल ही में हसीन जहां ने शमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. शमी के खिलाफ अपनी पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि शमी (27) की पत्नी हसीन जहां ने उनके खिलाफ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और विवाहेतर संबंध रखने की शिकायत दर्ज कराई है. जाधवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शमी और चार अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, रेप, आपराधिक धमकी एवं जहर के जरिए चोट पहुंचाने के प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं.

इन सभी आरोपों के बीच मोहम्मद शमी का कहना है कि, उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. उन्हें गलत आरोपों में फंसाया जा रहा है. हालांकि, शमी अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं. उनका कहना सिर्फ इतना है कि यह उनके घर का मामला है और वह इसे घर पर ही सुलझाना चाहते हैं. शमी का कहना यह भी है कि कुछ बाहर के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं.

इन सब आरोपों के बीच मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के पहले पति सामने आए हैं. बता दें कि हसीन जहां मोहम्मद शमी की पहली पत्नी हैं, लेकिन हसीन जहां की यह दूसरी शादी है. मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 में हुई थी. हसीन जब पहली बार शमी से मिली थीं, तब तक उनकी पहली शादी टूट चुकी थी और वे दो बच्चियों की मां थीं.

हसीन जहां की पहली शादी एसके सैफुद्दीन नाम के शख्स से हुई थी, जिनसे उनकी दो बच्चियां भी हुईं. उनकी एक बेटी 10वीं और दूसरी छठी क्लास में पढ़ती है. हसीन और सैफुद्दीन की शादी 2002 में हुई थी और 2010 में दोनों का तलाक हो गया था.



मोहम्मद शमी और हसीन जहां के इस विवाद के बीच सैफुद्दीन ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है. इस इंटरव्यू में सैफुद्दीन ने बताया कि, ''हसीन एक महत्वकांक्षी महिला है. उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं. मुझे नहीं मालूम कि उसने मुझे क्यों छोड़ा. तलाक के बाद हसीन से मेरा को संपर्क नहीं रहा, लेकिन दोनों बेटियां अक्सर अपनी मां से बात करती रहती हैं.''

बता दें कि सैफुद्दीन की बीरभूम जिले के सूरी बाजार इलाके में 'बाबू स्टोर' नाम से एक छोटी सी दुकान हैं.




कोलकाता के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) प्रवीण त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला गैर जमानती धारा 307 (हत्या का प्रयास), 498-ए (एक महिला के खिलाफ क्रूरता दिखाना) और 376 (बलात्कार के लिए सजा) के अंतर्गत दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि चार अन्य पर भी जमानती धाराओं 323 (चोट पहुंचाने) और 506 (धमकी देने का अपराध) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. त्रिपाठी ने कहा, ‘‘हसीन जहां की लिखित शिकायत के आधार पर मोहम्मद शमी और चार अन्य पर जाधवपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.’’ पुलिस ने हालांकि चार अन्य के बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया.
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