पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन करेगी सरकार , रेप के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान - kathua rape case modi government amend pocso act

नई दिल्ली: कठुआ रेप केस के बाद देशभर में आरोपियों को कठोर सजा देने के मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि सरकार पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन करेगी. इस संशोधन के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान रखा जाएगा. अभी तक पॉस्‍को एक्ट के सेक्शन 3,4 और 6 के मुताबिक़ रेप पर 10 से लेकर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है.



आठ साल की आसिफा को 10 जनवरी को उसके गांव के पास से अगवा कर लिया गया था, उसे नशे में रखा गया, और कई दिन तक उसके साथ कई लोगों ने गैंगरेप किया, जिनमें पुलिस अधिकारी और एक किशोर भी शामिल था, और आखिरकार उसे मार दिया गया. चार्जशीट के मुताबिक, उसका सिर पत्थर से कुचले जाने से ठीक पहले पुलिस अधिकारियों में से एक ने हत्यारे से कुछ देर रुकने के लिए कहा, ताकि वह एक बार और बच्ची के साथ रेप कर सके. बलात्कारियों में से एक को उत्तर प्रदेश के मेरठ से खासतौर से बुलाया गया था, ताकि वह अपनी 'हवस पूरी कर सके.'




बच्ची का शव 17 जनवरी को जंगलों से बरामद हुआ. जब उसकी बिरादरी और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, दो पुलिस वालों ने सबूतों से छेड़छाड़ कर आरोपी की मदद करने की कोशिश की.

टिप्पणियां इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य अभियुक्त सांजीराम ने इस अपराध की साजिश रची थी, ताकि बखेरवाल बंजारा समुदाय के लोगों में डर पैदा किया जा सके, और उन्हें रसाना क्षेत्र से खदेड़ा जा सके. अन्य अभियुक्तों में स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा और प्रवेश कुमारू के अलावा सांजीराम का नाबालिग भतीजा और सांजीराम का बेटा विशाल जंगोत्रा शामिल हैं.
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