सुप्रीम कोर्ट ने ईमेल से पंचायत चुनाव के नामांकन भरने के हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक-sc-sets-aside-the-calcutta-hc-

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट के पंचायत चुनाव के लिए ईमेल से नामांकन दाखिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। नामांकन में हुई हिंसा के मद्देनजर ईमेल से भेजे नामांकन को भी स्वीकार करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भी जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आयोग को आगामी 14 मई को होने वाले पंचायत चुनावों + के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के आदेश दिया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। जिन सीटों पर चुनाव नहीं होनेवाले हैं वहां भी नोटिफिकेशन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट + ने रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि अगर आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। हाई कोर्ट ने आठ मई को राज्य चुनाव आयोग को निर्धारित समय में उम्मीदवारों द्वारा दाखिल ई-नामांकन पत्रों को स्वीकार करने का निर्देश दिया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं। स्थानीय मीडिया में तृणमूल समर्थकों की झड़प अन्य पार्टी के समर्थकों से होने की खबरें आईं। हिंसा को देखने के बाद ही हाई कोर्ट ने ईमेल से नामांकन भेजने का आदेश दिया था।
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