आम्रपाली मामले में कोर्ट ने कहा, 'रियल इस्टेट में ऐसा फ्रॉड नहीं दिखा है, हर दोषी को सजा मिलेगी'

नई दिल्लीः आम्रपाली मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, 'यह बड़ा फ्रॉड हुआ है. अब तक ऐसा रियल इस्टेट फ्रॉड नही दिखा है. कोर्ट हर पहलू को देख रहा है. अगर 100 लोग अंदर जाना है तो वो भी जाएंगे. हर दोषी को सजा मिलेगी कोई नही बचेगा.सभी डायरेक्टर के अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहते हैं' इसके साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिट का भी संकेत दिया. कोर्ट ने बैंक आफ बडोदा से आडिटर का नाम देने को कहा है . अब कोर्ट गुरुवार (6 सितंबर) को तय करेगा कि इस मामले में फोरेंसिक ऑडिट होगा या नहीं. बता दें कि भारत सरकार का उपक्रम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) आम्रपाली के सारे प्रोजेक्ट को करेगा पूरा, लेकिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए NBCC अपने तरफ से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं करेगा. NBCC के तरफ से ASG पिंकी आंनद ने कहा, 'अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 8500 करोड़ फंड की जरूरत होगी. कोर्ट में NBCC चेयरमैन ने भी यही आंकड़ा बताया. कोर्ट ने आम्रपाली से पूछा, 'क्या आप इन प्रॉपर्टीज को NBCC को हैंडओवर कर सकते हैं ताकि NBCC उससे फंड इकट्ठा कर सके' कोर्ट ने NBCC से पूछा कि क्या आप आम्रपाली की इन प्रोपेर्टीज के बदले बैंक से फंड ले सकते हैं? इस पर NBCC के चेयरमैन ने कहा कि हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है. आम्रपाली के वकील गौरव भाटिया ने कोर्ट को बताया कि आम्रपाली की कौन-कौन प्रोपर्टी बेचने लायक है या बेची जा सकती है. कोर्ट ने आम्रपाली से पूछा - क्या आप इन प्रॉपर्टीज को NBCC को हैंडओवर कर सकते हैं ताकि NBCC उससे फण्ड इकट्ठा कर सके? बायर्स के वकील ने कोर्ट से कहा - जिस तरह यूनिटेक की संपत्ति को नीलाम हो रही है उसी तरह आम्रपाली की संपत्ति को भी नीलाम करना चाहिए और अधूरे प्रोजेक्ट के लिए फंड इकट्ठा करना चाहिए. अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.
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