नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) को 6 महीने की सजा सुनाई गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, उनके बेटे सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 हज़ार के मुचलके पर जमानत दे दी है, जिससे दोषी इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें. राम निवास गोयल पर बीजेपी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई गई है.
फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है. जबकि रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है.
मालूम हो कि 6 फरवरी 2015 को राम निवास गोयल और उनके तीनों बेटे बीजेपी नेता मनीष घई के घर में जबरन घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की. हालांकि, रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले गरीबों में बांटी जाएगी.
उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ पीड़ित के घर मे दाखिल हुए थे. लेकिन कोर्ट ने रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) और अन्य की दलीलों को नहीं माना और दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा और एक एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया.
कोर्ट ने रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) को आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया है. रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) के बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया है. मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उस वक्त गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे.
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