INX मनी लॉन्ड्रिंग केस: पूछताछ के लिए तिहाड़ पहुंची ED टीम, नलिनी-कार्ति भी पहुंचे

नई दिल्ली:  विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से तिहाड़ जेल में पूछताछ और अरेस्ट की इजाजत दे दी है। आज ईडी की टीम पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गई है। इस बीच चिदंबरम के पुत्र और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम मां नलिनी के साथ तिहाड़ पहुंच चुके हैं। ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने जेल में पूछताछ की इजाजत दी है। अदालत ने कल दिए अपने आदेश में कहा था कि पूछताछ के बाद आए निष्कर्षों के बाद ही एजेंसी अरेस्ट करने पर अपना फैसला ले सकती है।कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम से पूछताछ की दी इजाजत स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कहा, 'मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय अरेस्ट कर सकती है अगर पर्याप्त सबूत हैं तो, इसमें कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर आरोपी पहले से ही किसी अन्य केस में हिरासत में है तो पूछताछ के लिए अनुमति की आवश्यकता है।' जज ने अपने फैसले में आगे कहा, 'कोर्ट की अनुमति के साथ इस तरह की पूछताछ में अगर परिस्थितियां गिरफ्तारी के लिए वाजिब हैं तो ऐसा किया जा सकता है।'पूछताछ के लिए दिया गया 30 मिनट का समय बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने जांच एजेंसी को 30 मिनट का वक्त पूछताछ के लिए तय किया है। सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए दलील पेश की थी। चिदंबरम के वकील ने अलग से गिरफ्तारी की मांग का किया विरोध तुषार मेहता ने पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था, 'आईएनएक्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है।' चिदंबरम का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि पूरा केस सीबीआई की एफआईआर पर ही आधारित है। इसमें अलग से गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।
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