पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 30 जून के बाद भरना होगा जुर्माना

 


अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो इसमें देर न करें, क्योंकि 30 जून के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है. इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा. उन्होंने बताया कि इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.

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