जोधपुर: बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान पर आगामी 5 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा. आज इस मामले में सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री की कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. आज से 9 दिन बाद फैसला हो जाएगा कि सलमान को सजा होगी या नहीं?
जानकारी के मुताबिक, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बु आरोपी हैं. इस मामले में आज अंतिम बहस हुई. इसके बाद सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने इन आरोपियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे आगामी 5 अप्रैल को सुनाया जाएगा.
इससे पहले सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे. 19 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे. वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे. पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद के गवाही की वीडियो सीडी अदालत में चलाई.
गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए ओर उनकी आंखें नम हो गई. इस दौरान अदालत में उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ देखी गई थी. इस मामले में समय अभाव के कारण अंतिम बहस अधूरी रही. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री की अदालत में कांकाणी शिकार मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस चल रही थी.
सलमान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा और एक अन्य व्यक्ति भी भी थे. जोधपुर पहुंचे सलमान ने ब्लैक कलर की शर्ट, जैकेट और ब्लू रंग की जींस पहनी थी. यहां सलमान शांत नजर आए. उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने चश्मदीद गवाह पुनमचंद का वीडियो ग्राफी लैपटॉप पर मजिस्ट्रेट को दिखा कर अंतिम बहस की थी. सलमान के आंखों से आंसू निकल आए थे.
बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान के कमरे से पुलिस ने 22 सितंबर, 1998 को रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी.
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था.
जानकारी के मुताबिक, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बु आरोपी हैं. इस मामले में आज अंतिम बहस हुई. इसके बाद सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने इन आरोपियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे आगामी 5 अप्रैल को सुनाया जाएगा.
इससे पहले सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे. 19 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान जोधपुर में होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे. वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे. पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद के गवाही की वीडियो सीडी अदालत में चलाई.
गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए ओर उनकी आंखें नम हो गई. इस दौरान अदालत में उनके चेहरे पर टेंशन भी साफ देखी गई थी. इस मामले में समय अभाव के कारण अंतिम बहस अधूरी रही. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री की अदालत में कांकाणी शिकार मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस चल रही थी.
सलमान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा और एक अन्य व्यक्ति भी भी थे. जोधपुर पहुंचे सलमान ने ब्लैक कलर की शर्ट, जैकेट और ब्लू रंग की जींस पहनी थी. यहां सलमान शांत नजर आए. उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने चश्मदीद गवाह पुनमचंद का वीडियो ग्राफी लैपटॉप पर मजिस्ट्रेट को दिखा कर अंतिम बहस की थी. सलमान के आंखों से आंसू निकल आए थे.
बताते चलें कि 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उनको गिरफ्तार भी किया गया था. सलमान के कमरे से पुलिस ने 22 सितंबर, 1998 को रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी.
वन अधिकारी ललित बोड़ा ने इस मामले में लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के मुताबिक, सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरमियानी रात कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था.
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