लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर रांची हाइकोर्ट में सुनवाई आज - fodder scam ranchi high court will hear bail petition of rjd chief lalu yadav

रांची : चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर आज (शुक्रवार को) रांची हाइकोर्ट में सुनवाई होगी. ज्ञात हो कि लालू यादव को चाइबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पांच साल की सजा मिली है. फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में उनका इलाज चल रहा है.

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी दोषी ठहराते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. लालू यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी पांच साल कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.

चाइबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने 24 मार्च को फैसला सुनाया था. सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाइबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाया था.

देवघर कोषागार की तरह ही चाइबासा कोषागार से भी 1992-93 में फर्जी तरीके से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. 1996 में इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. 76 में से 14 लोगों का निधन हो चुका है. कई आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं.


इससे पहले छह जनवरी को देवघर कोषागार से जुड़े 89.37 के गबन मामले में लालू को साढ़े तीन साल कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इस मामले में वे रांची की बिरसा मुंडा जेल में कैद हैं. चाईबासा कोषागार का तीसरा मामला है. इसमें 33.67 करोड़ रुपये का गबन हुआ था. इस मामले में 2001 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्र, 3 रिटायर्ड आईएएस, पशुपालन विभाग के छह अधिकारी, तत्कालीन कोषागार अधिकारी और 40 सप्लायर शामिल आरोपी थे.


24 मार्च को चारा घोटाला से जुड़े छह मामलों में से दुमका कोषागार के चौथे मामले में लालू यादव को 14 साल की जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई. घोटाले से जुड़े अब तक के चारों मामलों में आरजेडी प्रमुख को मिली ये अब तक की सबसे बड़ी सजा है. इससे पहले 24 जनवरी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी.  लालू फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में अपनी सजा काट रहे हैं.
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