जेल से रिहा होंगे नवाज, बेटी और दामाद, HC ने लगाई सजा पर रोक

इस्लामाबाद :बुधवार का दिन पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल कर दिए गए पूर्व पीएम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड केस में तीनों को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। बता दें कि 6 जुलाई को अकाउंटिबिलिटी कोर्ट ने नवाज, मरियम और सफदर को क्रमशः 10, 7 और 1 साल की सजा सुनाई थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएमएल-एन चीफ के परिवार और कैप्टन सफदर ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अकाउंटिबिलिटी कोर्ट के फैसले के वक्त नवाज लंदन में थे और वहां उनकी पत्नी कुलसुम नवाज का इलाज चल रहा था। नवाज और उनकी बेटी कोर्ट के आदेश के बाद स्वदेश लौटे थे जहां लाहौर में दोनों को गिरफ्तार कर अदियाला जेल भेज दिया गया था। हालांकि, उनकी मुश्किलें यहीं नहीं रुकीं और 11 सितंबर को कुलसुम का लंदन में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नवाज और मरियम को परोल पर रिहा किए जाने के बाद दोबारा अदिलाया जेल भेज दिया गया था। उधर, कोर्ट का फैसला आते ही पीएमएल-एन के कार्यकर्ता कोर्ट रूम में खुशी से झूम उठे। कोर्ट के फैसले के बाद औपचारिकताएं पूरी कर तीनों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट में दलील और फैसला नैशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (NAB) के विशेष वकील मोहम्मद अकरम कुरैशी ने आज अपनी आखिरी दलील पेश की। इसेक बाद जस्टिस अतहर मिनाल्लाह ने कुरैशी से कहा, 'NAB समग्र जांच के बाद एवनफील्ड पर नवाज शरीफ के मालिकाना हक को लेकर कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, और आप चाहते हैं कि सिर्फ अनुमान के आधार पर हम मान लें कि उनका मालिकाना हक है।' कोर्ट ने साथ ही अभियोजन पक्ष को याद दिलाया कि आरोपी को संदेह का लाभ दिया जा सकता है। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हरीस ने कहा कि चूंकि NAB कानून विदेशी संपत्तियों से संबंधित है, NAB ने बिना किसी कानूनी शक्ति के यह रुख अपनाया है।
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