उपहार कांड के दोषी गोपाल अंसल को SC का मोहलत देने से इंकार, आज ही करना होगा सरेंडर - SC rejects gopal plea for extention time for surrender

नई दिल्ली: उपहार अग्निकांड में दोषी करार दिए गए गोपाल अंसल को आज यानी सोमवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट में सेरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के लिए वक्त देने से इनकार कर दिया. गोपाल की ओर ये कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है लेकिन राष्ट्रपति अभी उपलब्ध नहीं हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला नहीं सुनाते तब तक सेरेंडर करने का वक्त बढ़ा दिया जाए. इस मामले में दो बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर ने कहा कि इस मामले में हम तीन जजों की बेंच के फैसले के बाद कोई सुनवाई नहीं करेंगे. इससे पहले 9 मार्च को दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च के पुनर्विचार याचिका पर फैसले के संशोधन की याचिका खारिज की थी. समानता के आधार पर गोपाल ने सुशील अंसल की तरह जेल से राहत मांगी थी.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेरेंडर करने की तारीख 20 मार्च कर दी थी. वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सुशील अंसल को राहत बरकरार रहेगी. पीड़ितों की याचिका भी खारिज कर दी गई जिसमें पुनर्विचार याचिका पर राहत देने के फैसले में संशोधन कर सुशील अंसल को सरेंडर कर जेल भेजने की मांग की थी.

इससे पहले 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उपहार अग्नि कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सज़ा सुनाई थी. वही उनके भाई सुशील अंसल को स्वास्थ्य के आधार पर राहत दी थी. गौरतलब है कि उपहार सिनेमा में 1996 में बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी.

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