सरकार ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त कर दी है - itr filling date will be extended

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न फाइल (ITR) फाइलिंग का आज आखिरी दिन था, लेकिन अब सरकार ने यह ताऱीख बढ़ा दी है. अब सरकार ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त कर दी है.  इससे पहले कहा जा रहा था कि यह तारीख नहीं बढ़ेगी. आज आयकर भरने के अंतिम दिन था लेकिन लोगों को आज भी ऑनलाइन कई दिक्कतें आई. बता दें कि पिछले दो दिनों में आईटीआर भरने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने में हुई दिक्कतों को बाद माना जा रहा है कि सरकार लोगों की सुविधा के लिए यह तारीख बढ़ा रही है.

बताया गया है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों को आयकर विभाग के सर्वर 'ओवरलोड' हो जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए यह तारीख आगे बढ़ाई गई है. गौरतलब है कि NDTV.in ने सबसे पहले यह ख़बर दी थी कि आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए बनी इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट ने शनिवार शाम को काम करना बंद कर दिया था, और कुछ घंटे तक बंद रही. बाद में साइट को ठीक किया गया, और करदाता रिटर्न फाइल कर पाए.

बता दें कि हर साल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए आखिरी दिन होता है हालांकि देखा गया है कि सरकार इस तारीख को आखिरी मौके पर एक्सटेंड कर देती है. 31 जुलाई यानी आज रात 12 बजे के बाद यह समय सीमा समाप्त हो जाती अगर सरकार तारीख बढ़ाने का ऐलान नहीं कर देती.


आकलन वर्ष 2017-18 के लिए जो लोग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उन्हें आज यह समय से फाइल कर देना चाहिए. एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी भाषा ने लिखा, 'आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है. विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है.'


वैसे बता दें कि 30 जुलाई को ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने की खबरें थीं. इस पर अधिकारी ने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं देखी गई, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था.


जरूरी सूचना के तौर पर आपको बता दें कि आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं होने की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए सरकार राहत दे चुकी है. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना आधार और पैन लिंक किए भी आईटीआर स्‍वीकार करना शुरू कर दिया है. कई लोगों को पैन और आधार लिंक करने में समस्‍या आ रही थी, मसलन नाम, जन्‍म की तारीख और जेंडर का न मिलना इत्‍यादि. हालांकि लोगों को अपने आधार नंबर का जिक्र आईटीआर में करना जरूरी है.
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