मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा, भारत और एंटीगा के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि- india-and-antigua-signs-extradition-deal

नई दिल्ली : हजारों करोड़ का घोटाला कर देश से भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसता जा रहा है। यहां से भागकर उसने कैरेबियाई देश एंटीगा की नागरिकता हासिल कर ली थी, जिसके साथ प्रत्यर्पण डील नहीं थी।  न्यूज चैनल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और एंटीगा ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसे में अब चोकसी को आसानी से कानूनी प्रक्रिया के तहत वहां से भारत लाया जा सकता है। आपको बता दें कि चोकसी के एंटीगा में मौजूद होने की पुष्टि होने के बाद भारतीय एजेंसियां उसतक पहुंचने के लिए हरसंभव विकल्प पर काम कर रही थीं। चोकसी के मामले में मिली यह कामयाबी मोदी सरकार के लिए भी राहत की बात है क्योंकि सरकार के रवैये पर विपक्ष हमलावर था। मेहुल चोकसी ने एंटीगा की नागरिकता ले रखी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस बाबत एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि प्रत्यर्पण संधि 1962 के प्रावधान एंटीगा ऐंड बरबुडा पर भी लागू होंगे। इससे पहले एंटीगा ने कहा था कि दोनों देशों के राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते उसके कानून में चोकसी के प्रत्यर्पण का स्कोप है, भले ही दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि न हो। हाल में एंटीगा सरकार की ओर से बताया गया था कि भारत की ओर से पुलिस क्लियरेंस मिलने के बाद ही भगोड़े कारोबारी को नागरिकता दी गई। एंटीगा सरकार की सिटिजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट यूनिट (सीआईयू) ने अपने बयान में बताया था कि उसे मई 2017 में मेहुल चोकसी का आवेदन मिला था। आवेदन में चोकसी ने सारे जरूरी कागजात जमा किए थे जिसमें एंटीगा ऐंड बारबुडा सिटिजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऐक्ट 2013 के सेक्शन 5(2)(b) के तहत जरूरी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी शामिल था। इस पर विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जाने लगे। हालांकि पुलिस क्लियरेंस को लेकर मुंबई पुलिस का कहना है कि चोकसी को 2015 में तत्काल श्रेणी से पासपोर्ट जारी किया गया, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि चोकसी ने 4 जनवरी 2018 को देश छोड़ा था और सीबीआई ने 31 जनवरी 2018 को उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। बयान के मुताबिक चोकसी के पासपोर्ट को 23 फरवरी 2018 को मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। मुंबई पुलिस ने कहा है कि 23 फरवरी 2017 को चोकसी ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए मुंबई आरपीओ में आवेदन दिया था और 10 मार्च 2017 को मालाबार हिल पुलिस स्टेशन की तरफ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया गया।
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