अदालत के आदेश पर जब्त होगी तानाशाह परवेज मुशर्रफ की संपत्ति - Pakistan court orders seizure property of ex president pervez musharrafs

पाकिस्तान की एक अदालत ने 2007 के लाल मस्जिद अभियान के दौरान एक मौलवी की हत्या के मामले में पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है.

इस्लामाबाद आधारित सत्र अदालत में 73 साल के मुशर्रफ के खिलाफ लाल मस्जिद अभियान के दौरान मौलवी अब्दुल रशीद गाजी की हत्या को लेकर मुकदमा चला रही है. मुशर्रफ फिलहाल दुबई में हैं और इसकी वजह बीमारी बताई गई है.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परवेज उल कादिर मेमन ने शनिवार को मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया. मौलवी की पैरवी कर रहे वकील तारिक असद ने बताया, 'अदालत ने सपंत्ति जब्त करने का आदेश दिया क्योंकि मुशर्रफ इस मामले में हाजिर होने में बार-बार नाकाम साबित हुए हैं.'

अदालत ने मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह की इस दलील को खारिज कर दिया कि लाल मस्जिद अभियान के दौरान सेना असैन्य प्रशासन के साथ सहयोग में काम कर रही थी, ऐसे में शस्त्र बल के किसी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता.
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