लाहौर: पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने सात वर्षीय बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में शनिवार को एक सीरियल किलर को मौत की सजा सुनाई. देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब महज चार दिन में मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई. कड़ी सुरक्षा के बीच कोट लखपत जेल में एटीसी जज सज्जाद हुसैन ने सजा सुनाई.
उन्होंने 23 वर्षीय इमरान अली को बच्ची के अपहरण, नाबालिग से बलात्कार, बच्ची की हत्या और अव्यस्क से अप्राकृतिक कृत्य करने का दोषी पाते हुए मौत की सजा मुकर्रर की. इमरान को नाबालिग के शव को क्षत विक्षत करने के मामले में सात वर्ष की सजा के साथ दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस नृशंस वारदात की पूरे देश में घोर भर्त्सना हुई थी और लोगों में आक्रोश के भाव देखने को मिले थे.
उन्होंने 23 वर्षीय इमरान अली को बच्ची के अपहरण, नाबालिग से बलात्कार, बच्ची की हत्या और अव्यस्क से अप्राकृतिक कृत्य करने का दोषी पाते हुए मौत की सजा मुकर्रर की. इमरान को नाबालिग के शव को क्षत विक्षत करने के मामले में सात वर्ष की सजा के साथ दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस नृशंस वारदात की पूरे देश में घोर भर्त्सना हुई थी और लोगों में आक्रोश के भाव देखने को मिले थे.
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