12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा देगी राजस्थान सरकार - rajasthan passes bill for death penalty for the culprits of rape cases

जयपुर : मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब राजस्थान सरकार ने बलात्कार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कानूनों में बदलाव किया है. राज्य सरकार ने एक बिल पास करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है. राजस्थान की कैबिनेट ने राज्य में रेप के मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से रेप की धाराओं में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है. अब इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा. विधानसभा में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद नया कानून बनने के लिए इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा.


बता दें कि पिछले साल मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या फिर किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने को मंजूरी दे दी थी. सरकार ने यह भी कहा था कि लोक अभियोजन की सुनवाई का अवसर दिए बिना आरोपियों जमानत नहीं होगी.

इसके बाद इस विधेयक पर विधानसभा में मंजूरी दी गई. इस विधेयक के मुताबिक आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376-डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया. रेप के अलावा छेड़छाड़ और घूरने जैसे मामले में भी दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया.


28 फरवरी को हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने के लिए एक प्रस्ताव मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को और कड़ा करने का भी फैसला किया गया.

मंत्रिमंडल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए (अलगाव के दौरान किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना), 376 डी (एक या उससे ज्यादा लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार), 354 (शीलभंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354 डी (2) (पीछा करना) जैसे कानूनी प्रावधानों में संशोधन करने का फैसला किया था. 
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